नयी दिल्ली, 28 नवंबर (एजेंसी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में ‘पूर्व प्रभाव से’ संशोधन के केंद्र के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। वकील प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ के लिए याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार को एजेंसी के लिए एक निदेशक की नियुक्ति ‘पारदर्शी तरीके और पूरी तरह कानून के मुताबिक’ करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र की तरफ से जारी आदेश में मिश्रा के कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) कानून, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने घुमावदार मार्ग अपनाया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कुमार को ईडी निदेशक के तौर पर एक और वर्ष का सेवा विस्तार मिले। सरकार ने नियुक्ति के आदेश में पूर्व प्रभाव से संशोधन कर ऐसा किया है। याचिका में कहा गया है कि आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 के एक आदेश से दो वर्षों के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया। बहरहाल, केंद्र सरकार ने 13 नवंबर, 2020 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में संशोधन कर ‘दो वर्ष’ के कार्यकाल को ‘तीन वर्ष’ कर दिया है।