नयी दिल्ली, 19 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में फिर से परेशानी में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कदम सुनिश्चित करने संबंधी उसके पहले के एक आदेश के क्रियान्वयन के अनुरोध वाली कुछ कार्यकर्ताओं के नये आवेदन पर सुनवाई करने पर वह विचार करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमण ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि मैं देखता हूं। भूषण ने तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर के एक अंतरिम आवेदन पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। भूषण ने दलील दी थी कि यह प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन का विषय है। सूखे राशन की आपूर्ति और सामुदायिक रसोई आदि से संबंधित स्वत: संज्ञान लेते हुए दाखिल की गयी याचिका पर इस अदलत ने निर्देश जारी किये थे। अंतत: 7 महीने गुजर गये और किसी निर्देश को लागू नहीं किया गया है।