नयी दिल्ली, 3 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने करोड़ों रुपये के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के आरोप में जेल में बंद राकेश वधावन की चिकित्सकीय आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह जेल से अधिक समय अस्पताल में ही रहे हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमण और जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वधावन की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी को हाईकोर्ट में जाने के लिए जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। रोहतगी ने आरोपी की चिकित्सकीय स्थिति का हवाला दिया और कहा कि वह कुछ समय से जेल में हैं। पीठ ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह जेल की अपेक्षा अस्पताल में अधिक रहे हैं। उच्च न्यायालय जाइए।” इसके बाद रोहतगी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने कहा, ‘‘कुछ समय बाद दायर कीजिए। अभी नहीं। ठीक है, आपको हाईकोर्ट में जाने के लिए याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है।” बंबई हाईकोर्ट ने वधावन की जमानत याचिका 14 अक्तूबर को खारिज कर दी थी।