रोहतक (निस) :
रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू वाईके बहल की अदालत ने महम कांड की सुनवाई करते हुए इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय चौटाला के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अभय पर अब हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। फरवरी 1990 में महम उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान मारे गए खरक जाटाण निवासी हरि सिंह के भाई रामफल ने अदालत में याचिका दायर कर इनेलो नेता अभय चौटाला सहित कई अन्य पर हत्या के आरोप लगाए थे। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।