टोहाना, 17 मार्च (निस)
कस्बा भट्टूकलां के अंर्तगत आने वाले गांव ढिंगसरा के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने नामजद 16 लोगों को दोषी करार दिया।
गांव ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर कस्बा भट्टूकलां के पुलिस थाना में एक जून 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान सिह, भंवर सिह उर्फ भंवरा, बलराज सिह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जग्गा, रवि कुमार, दलबीर सिंह, सुरजीत सिंह, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन 17 आरोपियों में से श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
गौरतलब है कि यह ऑनर किलिंग का मामला सरकार के चिन्हित अपराध की श्रेणी में आने पर अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को 22 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि मृतक धर्मबीर सिह गांव ढोबी में रहता था जिसने गांव मंगाली निवासी सुनीता से प्रेम विवाह किया था और सुनीता के परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी थी। शादी के बाद धर्मबीर अपनी पत्नी सुनीता के साथ गांव ढिंगसरा में अपने मामा रायसिंह के घर रह रहा था जहां पर एक जून को उपरोक्त दोषी आए और सुनीता व धर्मवीर को हथियार के बल पर मारपीट करते हुए अपने साथ ले गए।
आरोप था कि उपरोक्त लोगों ने गांव शीशवाल में जाकर धर्मबीर की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करके शव नहर में फैंक दिया था। पुलिस ने शव को हनुमानगढ़ से बरामद करके दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाकर चालान कोर्ट में पेश किया था।