नयी दिल्ली, 28 नवंबर (एजेंसी)
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 15 और एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति दे दी है। इनमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 22 नवंबर को धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में बदलावों को अधिसूचित किया है। इससे पहले ईडी को सीबीआई, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, आईबी और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) समेत 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी। प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से धनशोधन और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों में कार्रवाई करता है।