लाहौर, 3 दिसंबर (एजेंसी)
पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनायी है। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनायी थी। मुजाहिद के अलावा, एटीसी लाहौर ने बुधवार को जेयूडी के नेता जफर इकबाल को 15 साल और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनायी। इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल कारावास की सजा सुनायी थी। आतंक रोधी अदालत के जज एयाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सजा सुनायी। जज ने जब सजा सुनायी उस वक्त तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे। पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने विभिन्न मामलों में सईद समेत जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी। निचली अदालत इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है।