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इमरान खान, पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को 10 साल कैद

गोपनीयता उल्लंघन मामला
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इस्लामाबाद, 30 जनवरी (एजेंसी)

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई। यह फैसला 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले आया है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत रावलपिंडी की अडियाला जेल में स्थापित की गई विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने दोनों नेताओं को सजा सुनाई। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद खान तीन साल से जेल में बंद हैं।

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मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के खुलासे से हैं। खान ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार को गिराने की एक ‘अंतर्राष्ट्रीय साजिश’ का सबूत है। संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 15 अगस्त को खान और कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुये कहा कि यह एक ‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’ उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी।’

पीटीआई नेताओं को पहली बार अक्तूबर 2023 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। दिसंबर में उन्हें फिर से दोषी ठहराया गया।

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