लंदन, 25 फरवरी (एजेंसियां)
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य स्वीकार कर लिये। कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। हालांकि फैसले के बाद नीरव के तुरंत भारत आने की संभावना नहीं दिख रही है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा।