Diamond Theft Case: सिंगापुर में हीरा चोरी केस में एक आरोपी को जेल की सजा, दूसरे की सुनवाई जल्द
Diamond Theft Case: सिंगापुर के चाइनाटाउन स्थित एक दुकान से लगभग 2,00,000 सिंगापुरी डॉलर (1,54,000 अमेरिकी डॉलर) मूल्य का हीरा चुराने की साजिश की अंजाम देने के लिए यहां आए दो भारतीय नागरिकों में से एक को जेल की सजा...
Diamond Theft Case: सिंगापुर के चाइनाटाउन स्थित एक दुकान से लगभग 2,00,000 सिंगापुरी डॉलर (1,54,000 अमेरिकी डॉलर) मूल्य का हीरा चुराने की साजिश की अंजाम देने के लिए यहां आए दो भारतीय नागरिकों में से एक को जेल की सजा सुनाई गई है जबकि दूसरे आरोपी की सजा को लेकर सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।
मीडिया में आयी एक खबर में यह जानकारी दी गई। खबर के अनुसार, दोनों आरोरियों की पहचान मंगरोलिया मनोजकुमार कुरजीभाई (41) और सेरासिया मिलन रमणीकभाई (30) के रूप में हुई है। मामले में दोष स्वीकार करने के बाद मंगरोलिया को शुक्रवार को दो साल, दो महीने और दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई जबकि उसके सह-आरोपी सेरासिया के खिलाफ शुक्रवार को सुनवाई होगी।
'चैनल न्यूज एशिया' की खबर के अनुसार, जब दोनों व्यक्तियों में से एक ने दुकान के कर्मचारी का ध्यान भटकाया, तो दूसरे ने 4.95 कैरेट के असली हीरे को नकली हीरे से बदल दिया और असली रत्न को अपने मुंह में छिपा लिया।
इन दोनों व्यक्तियों ने असली हीरे को नकली हीरे से बदलने की योजना बनाई थी, लेकिन चांगी हवाई अड्डे से विमान के जरिए सिंगापुर से भागने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी एक साझा मित्र के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे और 'सोशल पास' पर सिंगापुर पहुंचे थे। इस संबंध में सिंगापुर की मीडिया में सोमवार को यह खबर दी।
इसके अनुसार, सिंगापुर की यात्रा पर रवाना होने से पहले आरोपियों ने सूरत में एक नकली हीरा तैयार कराया था, जिसे लक्षित हीरे की विशिष्टताओं और उसके सीरियल नंबर से मेल खाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, अदालती दस्तावेजों में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने ये विवरण पहले से कैसे प्राप्त किए थे।

