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AI fake Photos Case: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर AI से बनाई अश्लील तस्वीरें, भदोही की युवती को ब्लैकमेल करने वाले दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज

AI fake Photos Case:  इंस्टाग्राम से दोस्ती कर साइबर कैफे संचालक ने एआई की मदद से तैयार की फर्जी तस्वीरें, 50 हजार रुपये ऐंठने का आरोप

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सांकेतिक फाइल फोटो।
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AI fake Photos Case: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में कृत्रिम मेधा (AI) तकनीक के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक साइबर कैफे संचालक ने सोशल मीडिया से युवती की तस्वीरें लेकर AI की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें तैयार कीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

पुलिस के अनुसार, औराई थाना क्षेत्र के घोसिया निवासी साइबर कैफे संचालक तालिब और उसके भाई रफीक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर युवती से 50 हजार रुपये वसूलने और लगातार धमकी देने का आरोप है।

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इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र की 25 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें अपलोड की थीं। शिकायत के मुताबिक, तालिब ने इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती की और बातचीत शुरू की।

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बाद में आरोपी ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर युवती की फर्जी अश्लील तस्वीरें तैयार कीं और उन्हें युवती को भेजकर 50 हजार रुपये की मांग की। आरोप है कि तस्वीरें सार्वजनिक करने के डर से युवती ने ज्ञानपुर में आरोपी को रकम दे दी।

शादी के बाद पति को भेजीं तस्वीरें

पुलिस के अनुसार, युवती की शादी 8 फरवरी 2025 को वाराणसी में हुई थी। इसके बाद अप्रैल महीने में आरोपी ने कथित तौर पर युवती के पति के मोबाइल फोन पर अश्लील तस्वीरें भेज दीं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने और रुपये मांगते हुए चैट सार्वजनिक कर वैवाहिक संबंध तुड़वाने की धमकी भी दी।

कई युवतियों को निशाना बनाने का शक

एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि 13 मई को युवती के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों के घर दबिश दी, लेकिन दोनों फरार मिले।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों भाइयों ने इसी तरीके से कई युवतियों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये की ठगी की हो सकती है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) (जबरन वसूली) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। (एजेंसी के इनपुट के साथ)

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