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मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 21 को करेगा सुनवाई

देश के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बैंच याचिका पर सुनवाई करने को तैयार

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फाइल फाेटो
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

नयी दिल्ली, 18 जुलाई

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सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 'मोदी उपनाम मानहानि मामले' में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

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देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था। सूरत की अदालत के 23 मार्च के फैसले के बाद उन्हें मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।

राहुल 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी सजा पर रोक से सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा।

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