Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Pakistan: इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17-17 साल की सजा

Pakistan News:  पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। यह फैसला संघीय जांच...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (दाएं) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी। (एपी/पीटीआई फाइल)
Advertisement

Pakistan News:  पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। यह फैसला संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने सुनाया।

द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला एक महंगे बुलगारी आभूषण सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं।

Advertisement

अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की सजा दी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा शामिल है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा सुनाई गई।

Advertisement

इसके अलावा, दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के अनुसार, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

फैसले के बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में आरोपित किया गया था।

Advertisement
×