नयी दिल्ली, 11 अगस्त (एजेंसी) दिल्ली में कोविड-19 मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि के मद्देनजर जिला अधिकारियों ने मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने और उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के लिए टीमों का गठन शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मामलों में कमी के कारण जो लापरवाही बरती जा रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने के आदेश में कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों पर गौर करने के बाद दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।