रोहतक, 16 सितंबर (हप्र)
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से गांव अस्थल बोहर में कानूनी सहायता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर विधि संकाय के विद्यार्थियों, शिक्षकों ने भागीदारी की। डॉ. सीमा देवी और डॉ. हरविंदर ने ग्रामीणों को घरेलू हिंसा, घर से भागे जोड़े के अधिकार और किशोर न्याय अधिनियम-2015 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और सभ्य समाज में घरेलू हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता संदीप कुमार और राजबीर कश्यप ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। विश्वविद्यालय विधि विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष दलाल ने बताया कि कानून की पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि लोगों को कानून के बारे में जागरूक करे। हमें देश की कानूनी प्रणाली को कुशल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर प्रो. (डॉ.) सीपी श्योराण, डॉ. रितु, डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा मौजूद थे।