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नहर में डुबोकर 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद

पत्नी के अवैध संबंधों के शक में बच्चे के पिता पर था गुस्सा करीब पौने पांच साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने भाणा गांव निवासी सुनील को 9 वर्षीय सुमित की नहर में डुबोकर हत्या करने का...

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पत्नी के अवैध संबंधों के शक में बच्चे के पिता पर था गुस्सा

करीब पौने पांच साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने भाणा गांव निवासी सुनील को 9 वर्षीय सुमित की नहर में डुबोकर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपराध के पीछे की वजह सुनील का यह शक था कि उसकी पत्नी के साथ बालक के पिता के अवैध संबंध हैं।

इसी रंजिश में उसने सुमित को बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और काजलहेड़ी के पास नहर में फेंक दिया। आदमपुर थाना पुलिस ने 23 मई 2021 को सुनील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।

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बच्चे के पिता विनोद कुमार ने शिकायत में बताया कि उन्होंने सुनील को अपने बेटे को ले जाते हुए देखा और जब सुमित वापस नहीं आया तो सुनील ने स्वयं फोन कर बच्चे की नहर में हत्या करने की जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुनील अपनी पत्नी माया के साथ उसके अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी रंजिश के चलते सुनील ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची और उसके बेटे सुमित की नहर में डुबोकर हत्या कर दी।

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