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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया घर में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास...

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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

घर में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी अमित कुमार, निवासी गांव सरोजा जिला बेगूसराय (बिहार) को दोषी करार देते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला 27 मई 2022 की रात का है। थाना मॉडल टाउन क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि रात करीब दो बजे उनकी बेटी घर से लापता मिली। शक के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में नाबालिग को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी पर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगा तथा पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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