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जाट सभा रोहतक विवाद : पांच कार्यकारी सदस्यों की बहाली, अवैध निष्कासन रद्द

अध्यक्ष की मनमानी ठहरी अवैध, जिला रजिस्ट्रार ने समिति को सख्त निर्देश दिए सेक्टर-1 जाट सभा में लंबे समय से चल रहे आंतरिक विवाद पर जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला रजिस्ट्रार ने...

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अध्यक्ष की मनमानी ठहरी अवैध, जिला रजिस्ट्रार ने समिति को सख्त निर्देश दिए

सेक्टर-1 जाट सभा में लंबे समय से चल रहे आंतरिक विवाद पर जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला रजिस्ट्रार ने पांच कार्यकारी सदस्यों नरेंद्र सहारन, सुभाष कादियान, सतीश कुंडू, ईश्वर दलाल और रणधीर सिवाच के निष्कासन को अवैध ठहराते हुए संबंधित प्रस्ताव रद्द कर दिए और उन्हें बहाल करने के आदेश दिए।

जांच के दौरान यह पाया गया कि सदस्यों को बिना किसी नोटिस और निर्धारित प्रक्रिया के हटाया गया था, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 2012 और सोसायटी के उपनियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। आदेश में कहा गया कि अध्यक्ष ने आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर मनमाने निर्णय लिए और महासचिव को सौंपे जाने वाले रिकॉर्ड की अनदेखी की।

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इस प्रशासनिक चूक पर जिला रजिस्ट्रार ने समिति को फटकार लगाई। आदेश के तहत नरेंद्र सहारन, सुभाष कादियान और सतीश कुंडू को उनके पदों पर बहाल किया गया है, जबकि सतीश कुंडू, ईश्वर दलाल और रणधीर सिवाच को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही समिति अध्यक्ष को उपनियम के खंड-17 के तहत सभी अभिलेख महासचिव को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिला रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि सभी निष्कासन और अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव और कार्यवाहियां रद्द कर दी गई हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इससे जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

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