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मनरेगा की खामियों को दूर कर श्रमिकों को अधिक रोजगार देगी जी राम जी योजना : डॉ. अरविंद शर्मा

प्रदेश के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत जी राम जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश श्रमिक को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान...

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जींद में पत्रकारों से बातचीत करते सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा। -हप्र
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प्रदेश के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत जी राम जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश श्रमिक को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह कानून मनरेगा की खामियों को दूर कर श्रमिकों को अधिक रोजगार, समय पर भुगतान और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगा।शुक्रवार को जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि जी राम जी कानून भ्रष्टाचार को खत्म करने और श्रमिकों के शोषण को रोकने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए नया ढांचा महात्मा गांधी की भावना और रामराज्य की परिकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है।

कांग्रेस पार्टी इस कानून को लेकर भ्रम फैलाकर मनरेगा की उन खामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जो वर्षों से श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रही थीं। जहां मनरेगा में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, वहीं जी राम जी कानून में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, जिससे श्रमिकों को सालाना 10 हजार का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

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डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि नए कानून के तहत तय समय पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पहले की तरह विकास योजनाएं बनाएंगी, जिनमें जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित कार्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल होंगे।

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खरीफ और रबी सीजन के दौरान खेती में श्रमिकों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिकतम 60 दिन तक जी राम जी कानून के तहत चल रहे कार्यों को स्थगित कर सकेगी, ताकि खेतों में मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी से फर्जी कार्यों पर रोक लगेगी।

मनरेगा में जहां मजदूरी का भुगतान 15 दिन में होता था, वहीं नए कानून के तहत साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूरा होने के अधिकतम 15 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। इस मौके पर विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, भाजपा जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल के अलावा चेयरमैन अमरपाल राणा, चेयरमैन मनीष उर्फ बबलू, भाजपा नेता डाॅ. राज सैनी भी थे।

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