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डॉ. रिम्पी लोढ़ा के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज, पद पर बनी रहेंगी

नगरपालिका चेयरपर्सन डॉ. रिम्पी लोढ़ा के विरुद्ध दायर अयोग्यता याचिका को राज्य चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। यह याचिका दीपक सिंह की ओर से दायर की गई थी। आयोग के फैसले के बाद डॉ. रिम्पी लोढ़ा पद पर...

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कनीना में राज्य चुनाव आयोग के फैसले की खुशी में मिठाई बांटते प्रबुद्धजन। -निस
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नगरपालिका चेयरपर्सन डॉ. रिम्पी लोढ़ा के विरुद्ध दायर अयोग्यता याचिका को राज्य चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। यह याचिका दीपक सिंह की ओर से दायर की गई थी। आयोग के फैसले के बाद डॉ. रिम्पी लोढ़ा पद पर बनी रहेंगी।

राज्य चुनाव आयोग ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर माना कि जिन तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की थी, वे हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973 के तहत व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। आयोग के अनुसार कब्जे की शिकायत राजेंद्र सिंह द्वारा की गई थी, जिनका बाद में निधन हो चुका है।

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ऐसे में मृत व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर चेयरपर्सन को अयोग्य ठहराने का कोई आधार नहीं बनता। आयोग ने स्पष्ट किया कि डॉ. रिम्पी लोढ़ा की अयोग्यता का कोई मामला नहीं बनता। नगर पार्षदों और नागरिकों ने मिठाई बांटकर इस निर्णय का स्वागत किया।

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