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प्रेम नगर हत्याकांड में धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद

दिनदहाड़े राजेश शर्मा पर बरसाई थीं गोलियां, अदालत ने 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया प्रेम नगर में दिसंबर 2020 में हुई राजेश शर्मा की हत्या के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने प्रेम नगर निवासी...

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दिनदहाड़े राजेश शर्मा पर बरसाई थीं गोलियां, अदालत ने 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

प्रेम नगर में दिसंबर 2020 में हुई राजेश शर्मा की हत्या के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने प्रेम नगर निवासी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस को दी शिकायत में राजेश के भाई अंकित ने बताया था कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जबकि राजेश इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कारोबार करता था।

सांकेतिक
सांकेतिक तस्वीर

28 दिसंबर 2020 को शाम करीब साढ़े चार बजे राजेश अपने दोस्त पवन राणा के साथ प्रेम नगर स्थित सोसाइटी ऑफिस के पास गली में बैठा था। इसी दौरान धनंजय उर्फ जुगनू सफेद रंग की ब्रेजा कार से वहां पहुंचा और पिस्तौल से उसके सिर और शरीर पर कई गोलियां दाग दीं। घायल राजेश को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने धनंजय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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