अनिल शर्मा/निस
रोहतक, 5 अगस्त
पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने महम के विधायक बलराज कुंडू पर दायर मानहानि का मामला एडीशनल सेशन जज रीतू बहल की कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट में पूर्व मंत्री कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल महम के विधायक बलराज कुंडू ने पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और जाट आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को लेकर पूर्व सहकारिता मंत्री ने 30 मई को जेएमआईसी आशीष शर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी और दोनों पक्षों को इस बारे में समन भेजा गया था। बाद में विधायक द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू बहल की अदालत में रिवीजन पिटीशन दी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व सहकारिता मंत्री ग्रोवर को इस संबंध में ठोस सबूत पेश करने को कहा, लेकिन वह सबूत पेश नहीं कर पाए।
सच्चाई की जीत
विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि यह सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है । साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो मामले है उन्हें भी अदालत में लेकर जाएंगे।
हाईकोर्ट जाऊंगा
पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फैसले का अध्ययन करने के बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।