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फर्जी वसीयत के आरोप में महिला समेत 12 पर केस

सफीदों के गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की करोड़ों की संपत्ति पर फिर विवाद, हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन करीब चार दशक से संपत्ति विवादों में घिरे गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की संपत्ति को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया...

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सफीदों के गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की करोड़ों की संपत्ति पर फिर विवाद, हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन

करीब चार दशक से संपत्ति विवादों में घिरे गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की संपत्ति को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सफीदों सिटी पुलिस ने मोरखी निवासी कृष्ण की शिकायत पर एक महिला समेत 12 लोगों के खिलाफ फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोपियों में संतोष देवी, कैथल के चूहड़माजरा निवासी सतपाल, करनाल निवासी रणधीर, एक अज्ञात व्यक्ति और सात-आठ अन्य शामिल हैं। मामला बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 व 340 के तहत दर्ज किया गया है।

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सितंबर 2025 में निधन हो चुके आश्रम संचालक रामस्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से 28 अगस्त 2025 को आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयत तैयार की। आर्थिक अपराध शाखा की जांच और सरकारी वकील की राय के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार वसीयत पर किए हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसमें अन्य दस्तावेजों पर उपलब्ध संचालक के हस्ताक्षरों से मिलान करने पर उन्हें फर्जी पाया गया।

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कृष्ण ने बताया कि उसे फर्जीवाड़े का शक 1 मई 2026 को आश्रम जाने पर हुआ। वहां मौजूद लोगों ने उसे यह कहते हुए बाहर कर दिया कि अब वे आश्रम के मालिक हैं। आश्रम की जमीन को लेकर पहले भी कई कानूनी विवाद हो चुके हैं। संचालक रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने वर्ष 2024 में राज्य को पक्ष बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके निधन के बाद 12 दिसंबर 2025 को अदालत ने उनके वारिसों को मामले में रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को निर्धारित है। पुलिस ने आपराधिक मामले की जांच उपनिरीक्षक मनजीत सिंह को सौंपी है।

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