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बजरंग ईंट भट्ठा के खिलाफ वायु प्रदूषण का केस दर्ज

सिरसा, 20 फरवरी (हप्र) ऐलनाबाद पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ऐलनाबाद के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जगतपाल की शिकायत पर गांव मैहनाखेड़ा स्थित बजरंग ब्रिक्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम-1981 के तहत मामला...

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सिरसा, 20 फरवरी (हप्र)

ऐलनाबाद पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ऐलनाबाद के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जगतपाल की शिकायत पर गांव मैहनाखेड़ा स्थित बजरंग ब्रिक्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम-1981 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया कि उक्त ईंट भट्ठा बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है। बीती 11 दिसंबर, 2024 को उक्त ईंट भट्ठा के निरीक्षण के दौरान भट्ठा संचालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। भट्ठा संचालक गोपाल द्वारा दि हरियाणा कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाइज आर्डर-1972 के बिंदु 11 व वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के बिंदु 37 की उल्लंघना की गई है। इसलिए भट्ठा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

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जांच में अन्य का भी खुलासा संभव: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा खानापूर्ति करते हुए कभी-कभार ही शिकायत की जाती है अन्यथा सिरसा जिला में कई भट्ठे बिना लाइसेंस के संचालित बताए जाते हैं। विभाग द्वारा भट्ठा संचालकों से रेडक्रास की पर्ची कटवाकर उन्हें वायु प्रदूषण की खुली छूट प्रदान की जाती है।

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