राजीव तनेजा/निस
मोहाली, 6 मई
भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दी है। एसएसपी मोहाली विवेक शील सोनी ने बताया कि बग्गा को गिरफ्तार करने गई मोहाली पुलिस ने कानून की मर्यादा में रहकर ही अपनी कार्रवाई की है। बग्गा को किडनैप नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बग्गा के खिलाफ मोहाली में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें 5 बार लीगल नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन वह एक बार भी जांच में शामिल होने नहीं पहुंचे। मोहाली पुलिस की टीम बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली गई थी। उन्हें सुबह 6 बजे उनके घर से हिरासत में लिया गया था जिसकी बकायदा तौर पर वीडियोग्राफी भी की गई है। बग्गा को मोहाली लाने से पहले दिल्ली पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सूचना भी दी गई थी।
पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार एसएसपी मोहाली ने कुरुक्षेत्र पुलिस को भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ एफआईआर की कॉपी की एक चिट्ठी भेजी है जिसमें बताया गया है कि यह किडनैपिंग का केस नहीं है। हरियाणा पुलिस पंजाब के काम को बिना वजह रोक रही है।
दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ एक अप्रैल को साइबर क्राइम थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। करीब 25 दिन पहले यह मामला मोहाली पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। उन पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटकी गई है। बता दें कि फिल्म ‘ द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में दिए बयान को लेकर वह लगातार उन पर हमलावर करते आ रहे हैं। इस दौरान तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा।
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।