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परमीश वर्मा फायरिंग केस में गवाह नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने लिया सख्त एक्शन, 4 पुलिसकर्मी गवाहों के गैर-जमानती वारंट जारी

गवाहियां पूरी कराने के लिए अदालत ने डीआईजी रोपड़ रेंज को लिखा पत्र, अभियोजन को दिया अंतिम मौका

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Parmish Verma Firing Case : पंजाबी गायक एवं अभिनेता परमीश वर्मा और उनके दोस्त पर गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा व उसके साथियों द्वारा गोली चलाने के मामले में अदालत ने सुनवाई में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में गवाहों के पेश नहीं होने पर चार पुलिसकर्मियों सहित पांच गवाहों के खिलाफ नए गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।

अदालत ने गवाह गुरकीरत सिंह, एएसआई सुखपाल सिंह, एएसआई जसपाल सिंह, एसआई मलकीत सिंह और एएसआई सेवा सिंह को अगली तारीख पर पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गवाहों के बयान और सबूत दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी रोपड़ रेंज को पत्र भेजा गया है।

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2024 में तय हुए थे आरोप, कई मौके मिलने के बावजूद पूरी नहीं हुई गवाही

अदालत के आदेश के अनुसार इस मामले में आरोप 18 जनवरी 2024 को तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य पूरे करने के लिए पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के रवैये को लापरवाहीपूर्ण और गैर-गंभीर बताते हुए कहा कि इसी वजह से मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक देरी हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तय तारीख पर अभियोजन को अपनी पूरी गवाही पूरी करनी होगी।

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अहलमद को भी अदालत की फटकार

मामले की सुनवाई में देरी को लेकर अदालत ने अहलमद की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। आदेश में कहा गया कि अहलमद की ओर से कोई कार्रवाई जारी नहीं की गई। अदालत ने उसे भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा दोबारा होने पर पंजाब कोर्ट्स एक्ट की धारा 36 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

आरोपी आशीष ने जल्द सुनवाई के लिए दी थी अर्जी

मामले में आरोपी आशीष की ओर से मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी कराने के लिए आवेदन भी दायर किया गया था। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पहले से ही तेज गति और तत्काल तरीके से की जा रही है। अभियोजन पक्ष को अपनी पूरी गवाही समाप्त करने के लिए पहले ही अंतिम अवसर दिया जा चुका है।

चार आरोपियों को 17 सितंबर को पेश करने के आदेश

अदालत ने मामले के आरोपियों दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा, सुखप्रीत सिंह उर्फ बुड्ढा, आशीष और हरजिंदर सिंह को 17 सितंबर को अदालत में पेश करने के लिए पेशी वारंट जारी किए हैं। अब अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी कराने और लंबित गवाहों को अदालत में पेश कराने पर विशेष जोर रहेगा।

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