चंडीगढ़, 15 सितंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय द्वारा ड्रग्स मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेकर दायर की गयी रिपोर्ट को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 साल बाद खारिज कर दिया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नशा तस्करों के बीच सांठगांठ की अदालत की निगरानी में जांच के दौरान चट्टोपाध्याय ने अपनी ‘व्यक्तिगत क्षमता’ में यह रिपोर्ट दायर की थी। इस पुलिस-बनाम-पुलिस मामले पर पर्दा डालते हुए, न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत क्षमता में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर निर्भरता उचित नहीं है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।