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30 साल से कार्यरत एफसीआई कर्मियों को राहत, हाईकोर्ट ने 4 माह में नियमितीकरण का दिया आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब क्षेत्र में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के लंबे समय से सेवा दे रहे कैजुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है। अदालत ने एक फरवरी 2017 के उस आदेश...

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब क्षेत्र में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के लंबे समय से सेवा दे रहे कैजुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है। अदालत ने एक फरवरी 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कर्मचारियों के दावे खारिज कर दिए गए थे।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि स्थायी प्रकृति के पदों पर दशकों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित न करना ‘अनुचित श्रम व्यवहार’ है। अदालत ने पूर्व आदेश को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए निगम को एकमुश्त नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 1986-87 से एफसीआई के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय में कैजुअल वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 6 नवंबर 1995 अथवा 10 सितंबर 1993 के डीओपीटी निर्देशों के आधार पर नियमितीकरण और सभी परिणामी लाभ देने की मांग की थी। अदालत ने माना कि ये कर्मचारी लगातार तीन दशक से अधिक समय से वही कार्य कर रहे हैं, जिसे निगम स्वयं स्थायी प्रकृति का बता चुका है।

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चार माह में पूरी होगी प्रक्रिया

अदालत ने एफसीआई को निर्देश दिया है कि चार माह के भीतर पात्र कर्मचारियों को श्रेणी 4, चौकीदार अथवा समकक्ष उपलब्ध पदों पर, पात्रता पूरी होने की तिथि से नियमित नियुक्ति या समायोजन पर विचार किया जाए। साथ ही वेतन निर्धारण, बकाया भुगतान और देय तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ जारी किए जाएं। पूरी प्रक्रिया प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार माह के भीतर पूरी करनी होगी।

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