चंडीगढ़, 13 नवंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से ग्रीन, रेड और ओरेंज केटेगरी में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान हटा दिया है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने कहा कि पहले उद्योगपतियों को विभाग से सीएलयू प्राप्त करना होता था और फिर भवन योजना को मंजूरी देनी होती थी। यही प्रक्रिया थोड़ी कठिन थी और काफी समय भी खराब होता था। मंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति सीधे विभाग से अपने भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारिया ने कहा कि भवन योजनाओं की मंजूरी उद्योगों और विभाग के भवन उपनियमों के लिए दिशा-निर्देशों की पूर्ति के अधीन होगी, जिसका आवेदकों को पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक संघ लंबे समय से उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और सिंगल-स्टेप क्लीयरेंस की मांग कर रहे थे।