चंडीगढ़/होशियारपुर, 24 फरवरी (एजेंसी/निस)
मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने मिनी बस परमिट नीति की घोषणा की और राज्य सरकार की ‘घर-घर कारोबार ते रोजगार’ मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 3,000 परमिट वर्चुअल तरीके से बांटे। सिंह ने बताया कि साल के अंत तक और 8,000 परमिट बांटे जाएंगे। पूरे साल में कुल 11,000 परमिट बंटेंगे।
262 युवकों को मिलेंगे बस परमिट : सुंदर शाम अरोड़ा
घर-घर रोजगार ते कारोबार मिशन के अंतर्गत पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने अलग-अलग गांवों से आए 11 लाभार्थियों को बसों के परमिट देते हुए कहा कि जिले में कुल 262 नौजवानों को यह परमिट दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ से परमिट देने की शुरुआत के बाद स्थानीय जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार का यह प्रयास ग्रामीण नौजवानों की भलाई के साथ-साथ ग्रामीण लोगों के यातायात की बड़ी सुविधा यकीनी बनाएगा।
पंजाब सरकार जेल अधिनियम में करेगी संशोधन
पंजाब सरकार ने जेलों में फोन का इस्तेमाल करने, दंगा करने और जेल से भागने के मामले में कैदियों को कड़ी सज़ा देने के लिए जेल अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार ने एक बयान में बताया कि कानून में जरूरी बदलाव के लिए पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। सत्र एक मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने उक्त अधिनियम में नए दंड प्रावधानों को जोड़ने के लिए जेल विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत होंगे और कैदियों को मोबाइल का इस्तेमाल करने, जेल में दंगा करने, जेल कर्मियों पर हमला करने, जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जेल से भागने के मामले में कठोर सजा दी जाएगी।