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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर पंजाब कैबिनेट की आज आपात बैठक, वित्त मंत्री उठाएंगे मुद्दा

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सरकार ने नहीं दी थी सहमति

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मुख्यमंत्री भगवंत मान। फाइल फोटो
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद मान सरकार ने रविवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। बैठक शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।

सभी मंत्रियों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि वह शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। जस्टिस मिश्रा पिछले कुछ महीनों से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे।

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डीए मामले में फैसले के बाद बढ़ा था सरकार पर वित्तीय दबाव

जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले महीने महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों का लंबित डीए जारी करने का निर्देश दिया था। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 14,100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की बात सामने आई थी। फैसले के बाद कर्मचारियों ने भी अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किए थे।

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर दी नियुक्ति को मंजूरी

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने जस्टिस मिश्रा की नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी।

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