चंडीगढ़, 7 अप्रैल (एजेंसी)
कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन किये बगैर ही रैलियों में भाग लेने के ‘गैर जिम्मेदाराना’ आचरण को लेकर दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता सुखबीर सिंह बादल की आलोचना करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने बुधवार को रात के कर्फ्यू का पूरे राज्य में विस्तार करने की घोषणा की और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश दिया। सिंह ने स्पष्ट किया कहा कि राजनीतिक आयोजनों पर रोक का जो भी उल्लंघन करेगा, भले ही वह नेता ही क्यों न हो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक आयोजनों पर रोक का आदेश जारी करने को बाध्य हो गये हैं क्योंकि राजनीतिक दलों से ऐसे आयोजन नहीं करने के उनके अनुरोधों की उपेक्षा की गयी। सिंह ने कहा कि वह ‘केजरीवाल और बादल समेत कुछ खास राजनीतिक नेता, जो सुरक्षा नियमों का पालन किये बगैर राजनीतिक रैलियों में भाग ले रहे थे, के आचरण से’ चकित हैं। उन्होंने कहा कि ‘ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता।’ उन्होंने कहा, ‘यदि वरिष्ठ नेता इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप लोगों से बीमारी के प्रसार के बारे में गंभीर होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं?’ मुख्यमंत्री ने कहा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अब सभी 22 जिलों में लागू रहेगा। इसे अभी तक 12 जिलों में ही लगाया लगाया था। उन्होंने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नयी पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में बस 50 तथा खुली जगह में ऐसे अवसरों में बस 100 अतिथियों की अनुमति होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार कार्यालयों में सभी कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बयान में नयी पाबंदियों का ब्योरा है जिन्हें राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है। नयी पाबंदियां और पुरानी पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी।
पुरानी पाबंदियों के तहत विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे। नयी पाबंदियों के तहत मॉलों मे दुकानदारों को कुछ राहत दी गयी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी है, पहले एक समय पर पूरे मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मनाही थी। बयान के अनुसार नये निर्देश के अनुसार अब एक समय पर एक मॉल, जहां 20 दुकानें हैं, में 200 लोगों को जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद आयोजन एवं अन्य संबंधी आयोजन पर रोक रहेगी।
पंजाब में 24 मौतें, 2997 नये केस
लुधियाना/कपूरथला/बठिंडा/होशियारपुर (निस) : पंजाब में एक बार फिर कोरोना का कहर बरपा। बुधवार को प्रदेश में 2997 नये केस मिले जबकि 24 लोगों की मौत हो गयी। मोहाली में 481 मरीज मिले और 7ने जान गंवाई। लुधियाना में भी 474 नये मामले आये जबकि 9 की मौत हो गई। कपूरथला में 3 की मौत हो गई जबकि 154 नए केस मिले। उधर, बठिंडा जिले में पिछले 24 घंटों में 215 नये केस दर्ज किए गए हैं जबकि दो लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, होशियारपुर जिले में कोविड के 132 नये केस सामने आए हैं जबकि आज 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया।