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एसपी-डीएसपी को अग्रिम जमानत नहीं

संगरूर (निस) बहुचर्चित बाबा दयालदास हत्याकांड में लाखों रुपये की रिश्वत मांगने वाले तत्कालीन एसपी-डीएसपी, एसआई और महंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस संबंध में एडिशनल सेशन व डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने बुधवार को फैसला...
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संगरूर (निस)

बहुचर्चित बाबा दयालदास हत्याकांड में लाखों रुपये की रिश्वत मांगने वाले तत्कालीन एसपी-डीएसपी, एसआई और महंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस संबंध में एडिशनल सेशन व डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से एसपी गगनेश, डीएसपी सुशील कुमार, एसआई खेमचंद्र पराशर व डेरा गौशाला बीड़ सिख वाला के महंत मलकीत दास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि 2 जून को बाबा हरका दास डेरा प्रमुख बाबा गगनदास ने कोटकपूरा थाने में शिकायत दी थी। विजिलेंस की सिफारिश और जांच के बाद फरीदकोट के तत्कालीन एसपी गगनेश कुमार, तत्कालीन डीएसपी सुशील कुमार, आईजी दफ्तर में कार्यरत रहे एसआई खेमचंद्र पराशर, महंत मलकीत दास व जसविंदर सिंह ठेकेदार को नामजद किया गया था। इसमें जसविंदर सिंह ठेकेदार को छोड़कर सभी आरोपियों द्वारा अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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