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Narcotics Case : नशीली गोलियों के साथ पकड़े आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

28,500 नशीली गोलियों की बरामदगी का मामला, जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कैद

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फाइल फोटो
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Narcotics Case : वर्ष 2021 में 28,500 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालती मामले के अनुसार, लालडू पुलिस की टीम अंबाला से चंडीगढ़ की ओर आने वाले मार्ग पर झरमड़ी सीमा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान अंबाला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर बैग था। पुलिस पार्टी को देखकर वह घबरा गया और पीछे की ओर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे काबू कर पूछताछ की।

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पूछताछ में उसने अपना नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा, निवासी गांव डेहर थाना चमकौर साहिब बताया। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो नशीली गोलियों के कई पत्ते बरामद हुए। गिनती करने पर 475 पत्तों में कुल 28,500 नशीली गोलियां मिलीं। आरोपी इन गोलियों को अपने कब्जे में रखने संबंधी कोई लाइसेंस या परमिट भी पेश नहीं कर सका। इसके बाद लालडू पुलिस ने गुरप्रीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उसे दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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300 नशीली गोलियों के मामले में तीन साल कैद

इसी तरह एक अन्य मामले थाना सदर कुराली पुलिस की ओर से 300 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान सुनील कुमार निवासी गांव शामपुरा, जिला रूपनगर के रूप में हुई।

अदालती जानकारी के अनुसार थाना सदर कुराली पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए टी-प्वाइंट सिंहपुरा नया बाईपास पर मौजूद थी। शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस को गांव कालेवाल की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। उसके हाथ में प्लास्टिक का छोटा लिफाफा था। पुलिस ने उसे रोककर नाम-पता पूछा तो उसने अपनी पहचान सुनील कुमार निवासी गांव शामपुरा, जिला रूपनगर के रूप में बताई।

पुलिस ने शक के आधार पर उसके लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें से नशीली गोलियों के 30 पत्ते बरामद हुए। इन पत्तों में कुल 300 गोलियां थीं। आरोपी इन गोलियों को अपने कब्जे में रखने संबंधी कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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