मोहाली, 14 सितंबर (हप्र)
अमृतसर में फर्जी मुठभेड़ मामले में तीन व्यक्तियों के मारे जाने के करीब 31 साल बाद बृहस्पतिवार को आरके गुप्ता की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पुलिस को आरोपी ठहराते हुए तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने जहां पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर धर्म सिंह व डीएसपी गुरदेव सिंह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं, वहीं तीसरे आरोपी इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह, जिसने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट मांगी थी, को अस्पताल भेजा है। अदालत ने उम्रकैद के साथ-साथ आरोपियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी किया है। यह राशि मृतक हरजीत सिंह व लखविंदर सिंह के परिवार को मिलेगी।
पीड़ित हरजीत सिंह, लखविंदर सिंह व जसपिंदर सिंह, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास थी, का 12 मई 1992 को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। पीड़ित के परिवार वालों ने न्याय के लिए काफी लंबा संघर्ष किया। मामले के दौरान कई गवाहों की मौत हो गई।