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भूमि अधिग्रहण विवाद : तीन महीने बाद मोगा एडीसी चारुमिता बहाल, जांच जारी

भूमि अधिग्रहण विवाद में तीन महीने तक निलंबित रहीं मोगा की एडीसी चारुमिता को पंजाब सरकार ने बहाल कर दिया है। हालांकि बहाली के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच बिना किसी रुकावट...

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भूमि अधिग्रहण विवाद में तीन महीने तक निलंबित रहीं मोगा की एडीसी चारुमिता को पंजाब सरकार ने बहाल कर दिया है। हालांकि बहाली के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

करीब तीन महीने के निलंबन के बाद चारुमिता को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने औपचारिक रूप से ड्यूटी पर बहाल किया। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ भू-मालिकों ने अधिक मुआवजे की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जांच में संकेत मिले कि संबंधित भूमि सन 1963 से ही संभवतः सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी।

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चारुमिता ने पूरे प्रकरण में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ‘चेंज ऑफ लैंड यूज’ को मंजूरी नहीं दी थी और मुआवजे की राशि सरकारी खाते में ही सुरक्षित रही, जिसे किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया गया।

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सन 2014 बैच की पीसीएस अधिकारी चारुमिता को राष्ट्रीय राजमार्ग 703 पर स्थित भूमि के लिए लगभग 3.7 करोड़ रुपये के अवार्ड में कथित अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि जिस जमीन को अधिग्रहित दिखाया गया, वह पहले से ही राज्य सरकार की संपत्ति थी। चारुमिता का कहना है कि राज्य को किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि विवादित राशि का वितरण नहीं किया गया।

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