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दोहरी नौकरी मामले में इस्तीफा देने का निर्देश

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का मामला

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पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक शर्मा को नैतिकता अधिकारी-सह-लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जसपाल सिंह) द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें उन्हें 18 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक बिना शर्त इस्तीफा देने के लिए तीन कार्य दिवस का समय दिया गया है।

यह मामला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य राकेश हांडा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में दीपक शर्मा पर वित्तीय अनियमितताओं, हितों के टकराव, नियुक्तियों में गड़बड़ी, खिलाड़ियों के चयन में हस्तक्षेप तथा एसोसिएशन की संपत्ति के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजी साक्ष्यों की विस्तार से जांच की गई।

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सुनवाई के बाद लोकपाल ने अधिकांश आरोपों को निराधार पाया। आदेश में कहा गया कि खिलाड़ियों के चयन में हस्तक्षेप, नियुक्तियों में अनियमितता तथा एसोसिएशन की इनोवा गाड़ी के दुरुपयोग से संबंधित आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। इन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दीपक शर्मा को राहत दी गई।

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हालांकि, दोहरी नौकरी के मामले में आरोप सिद्ध पाया गया। जांच में सामने आया कि वर्ष 2014-15 के दौरान दीपक शर्मा ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और पंजाब राज्य आवास संघ (हाउसफेड) दोनों संस्थानों से एक साथ वेतन प्राप्त किया। आदेश में कहा गया कि इस तथ्य का उचित खुलासा नहीं किया गया, जिसे प्राधिकरण ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति और अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने का मामला माना।

सुनवाई के दौरान दीपक शर्मा ने स्वयं इस्तीफा देने की इच्छा भी व्यक्त की थी। इसे ध्यान में रखते हुए लोकपाल ने उन्हें निर्धारित समय सीमा तक बिना शर्त इस्तीफा देने का अवसर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय के भीतर इस्तीफा नहीं दिया जाता या शर्तों के साथ इस्तीफा दिया जाता है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटाया हुआ माना जाएगा।

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