चंडीगढ़, 29 अगस्त (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पठानकोट और गुरदासपुर में रावी नदी में खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अदालत के ये निर्देश उस समय आए जब भारतीय सेना ने चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ को बताया
कि अवैध खनन भीतरी इलाकों में सक्रिय ड्रग तस्करों, आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच गठजोड़ की दिशा में एक सुविधाजनक कारक रहा है।
पंजाब सरकार को फटकार
हाईकोर्ट की बेंच ने कोई ठोस योजना पेश नहीं करने के लिए पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। राज्य की ओर से पेश जवाब पर बेंच ने कहा, ‘सरकार नदी के किनारे अवैध खनन को रोकने की योजना कैसे बना रही है, इस पर दायर जवाब में एक भी शब्द नहीं है। कोर्ट ने कहा, ‘पंजाब के अधिकारी किस चीज में इतने व्यस्त हैं कि वे इतने गंभीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब जमीन पर कुछ नहीं किया जा रहा है तो इतने फैंसी हलफनामे दाखिल करने का क्या फायदा? पंजाब सरकार इतनी तल्लीन है कि अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसे अवगत कराना पड़ता है कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जो पंजाब को भी देश का हिस्सा होने से प्रभावित करता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन देश के लिए खतरा है।