चंडीगढ़, 8 जुलाई (ट्रिन्यू)
पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत बर्खास्त किए गए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विजय सिंगला को जमानत प्रदान कर दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 24 मई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अचानक उन्हें बर्खास्त कर दिया। विजय सिंगला पर आरोप लगे कि सेहत विभाग के हर काम में उन्होंने एक प्रतिशत कमीशन मांगा था। सिंगला का तर्क है कि उनसे न तो कोई रिकवरी हुई और न ही उन्होंने किसी से कोई पैसा मांगा है। पिछली सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सिंगला के वकील ने कहा था कि उनसे न तो रुपयों की रिकवरी हुई और न ही रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज का कोई स्पष्ट सबूत है। इस पर सरकारी वकील यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वह जमानत का विरोध कर रहे हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने उन्हें सरकार से पूछने के आदेश देते हुए जमानत पर फैसला रिजर्व रख लिया था। शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सिंगला के वकील ने दलील दी कि उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है। वहीं जिस कॉल रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज बताई जा रही है, उसके लिए सिंगला ने वॉयस सैंपल दे दिया है। इसी वजह से सरकारी वकील ने भी सिंगला को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया।