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राज्य में शहरी सम्पदाओं के निर्माण से अवैध कॉलोनियों पर लगेगी रोक : चीमा

कहा-एक एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्ग गज का विकसित आवासीय भूखंड, 200 गज का व्यावसायिक भूखंड देंगे
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संगरूर, 26 मई (निस)

पंजाब में शहरी सम्पदाओं के निर्माण से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी। आप सरकार द्वारा लाई गई नयी लैंड पूलिंग नीति के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज संगरूर में कहा कि जब लोगों को सापेन कॉलोनी में बाजार, पार्क, स्कूल आदि सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तो स्वाभाविक है कि लोग अवैध कॉलोनियों की ओर नहीं जायेंगे। ऐसी अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजर लोगों को ऊंचे दामों पर प्लॉट बेचकर चले जाते हैं, लेकिन वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं देते, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में शहरी सम्पदा के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि देश की सबसे शानदार शहरी सम्पदा के लिए भूमि अधिग्रहण का सवाल ही नहीं उठता।

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चीमा ने कहा कि इस किसान हितैषी नीति के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि का उपयोग पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये एजेंसियां ​​विकास कार्य करेंगी, जिससे सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, नालियां और बिजली सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान सुनिश्चित होगा। विकसित हो जाने के बाद, भूमि मूल मालिकों को उनके योगदान के अनुसार वापस कर दी जाएगी। इस नीति के तहत भूस्वामियों को एक एकड़ भूमि देने के बदले में 1000 वर्ग गज का विकसित आवासीय भूखंड तथा 200 वर्ग गज का व्यावसायिक भूखंड दिया जाएगा, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा। ऐसी विकसित कॉलोनियों के निर्माण से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी और लोगों का शोषण बंद हो जाएगा। इस अवसर पर एडवोकेट तपिंदर सिंह सोही ओएसडी वित्त मंत्री के साथ अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुलजार सिंह बेबी भी उपस्थित थे।

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