अमन अरोड़ा द्वारा 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराने का मामला
संगरुर, 14 जनवरी (निस)
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को 26 जनवरी को झंडा फहराने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा को 2 साल कैद की सजा सुनाई है और ऐसे में वह 26 जनवरी को अमृतसर में झंडा फहराने के लिए अयोग्य हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 15 जनवरी सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। इस संबंध में संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर, 2023 को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करते हुए अमृतसर में झंडा फहराने से रोकने की मांग की गई है। इस याचिका पर सोमवार 15 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर कोई अदालत किसी जन प्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा देती है, तो यह प्रतिनिधित्व का उल्लंघन होगा।
बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पिटाई मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अपना मंत्री पद बचाने के लिए संगरूर जिला अदालत पहुंचे मारपीट के आरोप में अमन अरोड़ा को दो साल की जेल हुई थी।
