नयी दिल्ली, 18 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों की सीटें 19 ही क्यों सीमित की गईं। शीर्ष अदालत ने केंद्र से एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े पेश करने को कहा।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पीठ ने कहा, ‘यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर है। पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने 2022 के लिए भी महिला उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है। आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा। 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए।’
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया और बाकी पक्षकारों को उसके बाद 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने महिलाओं को भी नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।