मुंबई (एजेंसी) : मुंबई की एक सत्र अदालत ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में कथित तौर पर हेराफेरी करने के मामले में रिपब्लिक टेलीविजन के तीन कर्मचारियों को बुधवार को
अग्रिम जमानत दे दी। तीन कर्मचारियों- शिवेन्दु मुल्हेरकर, रंजीत वाल्टर और शिवासुब्रमण्यम सुंदरम ने पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में अदालत में याचिका दाखिल की थी।
उनके वकील विक्रम कामथ ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए डी देओ ने अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं। कामथ ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि इसके बाद एक आरोप पत्र दाखिल किया गया और उन्हें आरोपित किया गया। इसलिए जो भी सामग्री है, वह अदालत के सामने है, इसलिए हिरासत में ले कर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।