नयी दिल्ली, 1 मई (एजेंसी)दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को केंद्र से पूछा कि अदालत के पिछले आदेशों के बावजूद राजस्थान सरकार ने रोके गए 4 क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े। ये क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली के लिए थे और इनका इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के इलाज में किया जाना है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि इन टैंकरों को छोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस आश्वासन को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अदालत ने केन्द्र को तीन मई को उसके आदेश पर अमल करने के लिये कहा। अदालत ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर फटकार लगाई और कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र को 490 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन दिल्ली को आज ही आपूर्ति करने के निर्देश दिए, ऐसा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा।