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केंद्र ने कहा- कानून संविधान सम्मत, रोक न लगाएं

वक्फ : सुप्रीम कोर्ट में 1332 पृष्ठों का प्रारंभिक हलफनामा
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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेंसी)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संशोधित वक्फ अधिनियम का सुप्रीम कोर्ट में बचाव करते हुए कहा कि इस कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ‘संवैधानिकता की धारणा’ इसके पक्ष में है। केंद्र ने 1332 पृष्ठ के प्रारंभिक हलफनामे में शीर्ष अदालत से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और कहा कि कुछ प्रावधानों के बारे में झूठा विमर्श गढ़ा गया है। केंद्र सरकार ने कहा, ‘न्यायालय याचिकाओं की सुनवाई के दौरान विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकता है, लेकिन किसी आदेश के प्रतिकूल परिणामों के बारे में जाने बिना पूरी तरह से रोक (या आंशिक रोक) लगाना अनुचित होगा।’ केंद्र ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से कानून के प्रावधानों पर रोक न लगाने का आग्रह किया। यह पीठ अंतरिम निर्देश पारित करने संबंधी याचिकाओं पर पांच मई को

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सुनवाई करेगी।

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