Video वायरल करने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म, दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा
Fatehabad News: फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायधीश एडीजे अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए फतेहाबाद के आजाद नगर निवासी गौरव सोनी उर्फ भूषण को दोषी करार देते...
Fatehabad News: फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायधीश एडीजे अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए फतेहाबाद के आजाद नगर निवासी गौरव सोनी उर्फ भूषण को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा और जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पर कुल 1 लाख 75हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 363 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस संबंध में जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामला अगस्त 2023 में थाना शहर फतेहाबाद में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्हें अदालत में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया। अदालत ने सभी तथ्यों व सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।

