नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (एजेंसी)
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी पर आरोप लगाया लगाया कि वह ‘पूरी तरह से अस्पष्ट अर्जी ‘ देकर नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई में देरी करा रहे हैं। स्वामी ने यह मामला सोनिया और राहुल तथा अन्य के खिलाफ दायर किया है। कांग्रेस नेताओं ने स्वामी की अर्जी का विरोध करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता की अदालत के समक्ष यह दलील दी।
दरअसल, स्वामी ने अपनी अर्जी के जरिए मामले में विभिन्न दस्तावेज मंगाए जाने और गवाहों को तलब किए जाने का अनुरोध किया है। आरोपियों ने अदालत से अर्जी खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह संबंधित प्रावधानों के तहत दायर नहीं की गई है। आरोपियों के वकील ने कहा, ‘मौजूदा अर्जी पूरी तरह से अस्पष्ट, अत्यधिक देर कराने वाली और कार्यवाही धीमी कराने वाली प्रकृति की होने के नाते खारिज किए जाने की हकदार है।’ वकील ने कहा कि यह स्वामी की जिम्मेदारी है कि वह उपयुक्त प्रावधानों के तहत एक अर्जी दायर कर जिरह किए जाने वाले गवाहों की सूची के साथ अन्य विशेष ब्योरा उपलब्ध कराएं।
यह है मामला
स्वामी ने आपराधिक शिकायत में सोनिया और राहुल तथा अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यंग इंडियन प्रा. लि. के माध्यम से सिर्फ 50 लाख का भुगतान कर कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र के प्रकाशक (एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड) से 90.25 करोड़ रुपये लेने की साजिश रची थी। मामले में सभी 7 आरोपियों में– कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा और मोतीलाल वोरा (जिनका हाल ही में निधन हो गया), तथा यंग इंडियन प्रा. लि. शामिल हैं।