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फांसी से मृत्युदंड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मृत्युदंड की सजा फांसी देकर देने के प्रावधान को हटाने की मांग वाली एक एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में फांसी के बजाय प्राण घातक इंजेक्शन देने, गोली मारने, बिजली का झटका देने या...

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मृत्युदंड की सजा फांसी देकर देने के प्रावधान को हटाने की मांग वाली एक एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में फांसी के बजाय प्राण घातक इंजेक्शन देने, गोली मारने, बिजली का झटका देने या गैस चैंबर जैसे कम दर्दनाक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है।मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई जनवरी 2026 में की जाए। वहीं, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ​​ने कहा कि यह मामला फांसी की तरह लटका हुआ है। उन्होंने यह याचिका 2017 में दाखिल की थी।

इस पर वेंकटरमणी ने कहा, ‘अभी किसी को फांसी नहीं दी जाने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है।’ मल्होत्रा ​​ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने पहले अदालत को सूचित किया था कि केंद्र सरकार उठाए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले, 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि समस्या यह है कि सरकार इस मामले में जुड़ने को तैयार नहीं है।

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