नयी दिल्ली, 5 मई (एजेंसी)सुप्रीमकोर्ट राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के आदेश के अनुपालन में कोताही के कारण दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ दायर केन्द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिये सहमत हो गया। इस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यह मामला चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया क्योंकि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वतं: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी। चीफ जस्टिस नीत पीठ ने केंद्र की याचिका जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।