नयी दिल्ली, 22 जून (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। राणा महाराष्ट्र में अमरावती की सुरक्षित संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद हैं। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने राणा की अपील पर विचार करते हुये महाराष्ट्र सरकार और सांसद के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति समेत अन्य को नोटिस जारी किये। हाईकोर्ट ने 9 जून को राणा का जाति प्रमाण-पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उन्होंने इसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से हासिल किया है। अदालत ने राणा पर 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था। राणा जिस अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव जीती हैं वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।